अनुचित प्रतिबंध, गलत सूचना। द हिंदू संपादकीय स्पष्टीकरण 23 सितंबर 2024।

लेख में सरकार द्वारा सोशल मीडिया से फर्जी, झूठी या भ्रामक जानकारी हटाने के लिए एक “तथ्य-जांच इकाई” स्थापित करने के प्रयास के बारे में बताया गया है। हालाँकि, इस विचार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक दिया, क्योंकि तीन में से दो न्यायाधीशों ने नियम को असंवैधानिक पाया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया, जिसका अर्थ है कि सरकार इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ कारण बताया गया है:

अदालत का निर्णय:

एक विभाजित निर्णय में, तीन में से दो न्यायाधीशों ने कहा कि यह नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। निर्णायक मत देने वाले न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर न्यायमूर्ति जी.एस. पटेल की पिछली राय से सहमत थे। उन्हें लगा कि यह नियम लोगों को बहुत अस्पष्ट और अस्पष्ट शब्दों का उपयोग करके जानकारी को सत्य या असत्य के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मजबूर करेगा। उनके विचार में, इसने संविधान द्वारा गारंटीकृत मुक्त भाषण अधिकारों का उल्लंघन किया। नियम कैसे काम करता है: नियम को 2023 में मौजूदा कानूनों में संशोधन के रूप में पेश किया गया था।

इस नियम के अनुसार, अगर तथ्य-जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर किसी चीज़ को फर्जी या भ्रामक के रूप में चिह्नित किया, तो प्लेटफ़ॉर्म (जैसे कि फ़ेसबुक, ट्विटर, आदि) को उसे हटाना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो वे अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकते थे, जिसे “सुरक्षित बंदरगाह” कहा जाता है। इस सुरक्षा का मतलब है कि सोशल मीडिया कंपनियों को आमतौर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। इसके बिना, उन पर ऐसी सामग्री होस्ट करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसे सरकार आपत्तिजनक मानती है।
लोग चिंतित क्यों थे:

संपादक, पत्रकार और यहाँ तक कि कॉमेडियन भी इस नियम से चिंतित थे। उन्हें लगा कि यह सरकार को किसी भी ऐसी चीज़ को सेंसर करने की बहुत अधिक शक्ति देगा जिससे वे सहमत नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने तर्क दिया कि इससे लोग डर के मारे सरकार की आलोचना करना बंद कर देंगे, जो कि “स्व-सेंसरशिप” का एक रूप है।
सरकार का तर्क

:सरकार ने तर्क दिया कि अगर कोई चीज़ स्पष्ट रूप से झूठी है और सच्चाई को नुकसान पहुँचाती है, तो उसे संविधान द्वारा संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लगता है कि यह फैसला गलत है, तो वे इसे चुनौती देने के लिए अदालत जा सकते हैं।
कोर्ट ने इसे क्यों खारिज किया: नियम का विरोध करने वाले दो जजों ने कई समस्याओं की ओर इशारा किया:
“फर्जी”, “झूठा” और “भ्रामक” शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, जिससे यह जानना मुश्किल हो गया कि किस पर ध्यान दिया जा सकता है।
नियम केवल केंद्र सरकार के बारे में जानकारी पर लागू होता है, जो अनुचित लगता है। अगर यह वास्तव में फर्जी खबरों को रोकने के बारे में था, तो इसमें सभी प्रकार की जानकारी शामिल होनी चाहिए, न कि केवल सरकार से संबंधित चीजें।

महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान भाषण पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं देता है कि यह सच है या झूठ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार, सरकार केवल सुरक्षा चिंताओं, मानहानि या सार्वजनिक व्यवस्था जैसे विशिष्ट कारणों से ही भाषण को सीमित कर सकती है। क्या सच है या झूठ, यह तय करना उन कारणों में से एक नहीं है।

असहमति की राय: तीसरी जज जस्टिस नीला गोखले की राय अलग थी। उन्हें नहीं लगता कि यह नियम बहुत अस्पष्ट है, और उन्होंने कहा कि प्लेटफ़ॉर्म अभी भी पोस्ट में केवल एक अस्वीकरण जोड़कर अपनी “सुरक्षित बंदरगाह” सुरक्षा बनाए रख सकते हैं।

उन्हें यह भी नहीं लगता कि यह नियम लोगों को डराकर चुप करा देगा। संक्षेप में, जबकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गलत सूचना एक गंभीर समस्या है, अदालत ने फैसला सुनाया कि यह तथ्य-जांच इकाई सरकार को इस बात पर बहुत अधिक नियंत्रण देगी कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। इससे मुक्त भाषण को खतरा होगा, और इसीलिए दो न्यायाधीशों ने नियम को असंवैधानिक घोषित किया।

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